उत्तराखंड

संगीता टॉकीज के मालिक पर लगे आरोपों को पुलिस ने किया खारिज

हरिद्वार। ज्वालापुर बाजार में बंद पड़े संगीता टाकीज के संपत्ति की साझेदारी के नाम पर एक उद्योगपति से एक करोड रुपए हड़प लेने व धोखाधड़ी के आरोपो को गलत पाते हुए ज्वालापुर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी है। संगीता टॉकीज के स्वामी ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर मामले के सही तथ्य बताए थे।

अपने प्रार्थना पत्र में धर्मेंद्र चावला पुत्र पिशोरी लाल निवासी हनुमान रोड शाहदरा दिल्ली हाल निवासी कनखल ने कहा कि शिवलोक कॉलोनी निवासी नितिन जैन पुत्र पवन जैन ने उससे संगीता टॉकीज की संपत्ति को 3 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदने की इच्छा व्यक्त थी। जिसके लिए एडवांस के तौर पर दिया 10 लाख रुपए का नितिन जैन का चेक बाउंस हो गया था।

इसके अलावा 41 लाख 50 हजार रुपए का अग्रिम भुगतान भी नितिन जैन ने नहीं किया । उसके बाद नितिन जैन ने धर्मेंद्र चावला से संपत्ति को बेचने के लिए एक खरीददार पंकज त्यागी से मिलवाया था । पंकज त्यागी का भी एडवांस का 11 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया। उसके बाद नितिन जैन के मन में लालच आ गया था और उसने अन्य व्यक्ति ओपी आहुजा के साथ मिलकर 50 लाख रुपए नगद तथा कुल 1 करोड रुपए प्राप्त कराने की बात कह कर एक फर्जी हस्ताक्षर कर समझोता नामा 25 मई 2023 को तैयार कराया।इसी फर्जी समझोता नामा के आधार पर नितिन जैन ने धर्मेंद्र चावला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। संगीता टॉकीज के स्वामी ने अपने प्रार्थना पत्र में फर्जी समझौता नामा तैयार करने वाले नितिन जैन आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग एस एस पी से की थी। मामले की जानकारी मिलने पर ज्वालापुर पुलिस ने जांच करने पर पाया कि वादी मुकदमा नितिन जैन की ओर से धर्मेंद्र चावला पर दबाव बनाने के लिए धोखाधड़ी रुपए हड़पने , गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन नितिन जैन लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया । जिस पर पुलिस ने नितिन जैन के मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाकर मुकदमा समाप्त कर संगीता टाकीज के स्वामी धर्मेंद्र चावला को क्लीन चिट् दे दी है।

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