उत्तराखंड

हरिद्वार पुलिस ने किया गुण्डा एक्ट के तहत 02 अभियुक्तों को जिला बदर

*कोतवाली नगर*

*हरिद्वार पुलिस ने किया गुण्डा एक्ट के तहत 02 अभियुक्तों को जिला बदर*

*दुःसाहसिक प्रवृत्ति एवं समाज विरोधी आचरण में संलिप्त व्यक्तियों का हरिद्वार में कोई स्थान नहीं*

*पुलिस ने की जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के समक्ष ठोस पैरवी कर , 02 को किया जिला बदर*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशों के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दुःसाहसिक प्रवृत्ति एवं समाज विरोधी आचरण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर जिला बदर की कार्यवाही की।

उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के समक्ष ठोस पैरवी की गई। परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अभियुक्तों के विरुद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए गए।

1. सौरभ सैनी पुत्र बन्टी सैनी, निवासी गुसाई गली, भीमगोडा, कोतवाली नगर, हरिद्वार।

2. विष्णु पुत्र विनोद उर्फ दुल्लू, निवासी कुंजगली, खड़खड़ी, कोतवाली नगर, हरिद्वार।

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, दिनांक 19-04-2025 को उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को विधिपूर्वक आदेश की तामील कराते हुए जनपद हरिद्वार की सीमाओं से बाहर कर जिला बदर की कार्यवाही की गई।

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