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महाशिवरात्रि के पर्व को ध्यान में रखते हुए किसी भी खाद्य सामग्री में मिलावट न हो इसके लिए सुरक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है दुकानों का निरीक्षण

-खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की सघन कार्रवाई कर,28 खाद्य प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण।
-महाशिवरात्रि के मध्य नजर खाद्य सामग्री में मिलावट न हो खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा कावड़ पटरी मार्ग चिड़ियापुर चंडीघाट,हरकी पैड़ी क्षेत्र की दुकान का किया गया निरीक्षण।
-स्लाइस, क्रीमवेल केसर बादाम मिल्कशेक तथा स्टिंग इनर्जी ड्रिंक के लिए गए सैंपल जिन्हें जांच हेतु राजकीय खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया।*
हरिद्वार, 11 फरवरी 2026
    जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार महिमानंद जोशी ने अवगत कराया है कि महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य सामग्री में किसी तरह का कोई मिलावट न हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निरीक्षण कर खाद्य सामग्री की जांच की गयी।
        उन्होंने अवगत कराया है कि उनके नेतृत्व एवं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन व पवन कुमार की टीम के साथ कावड़ पटरी मार्ग चिड़ियापुर चंडीघाट,पैड़ी क्षेत्र में स्थित स्थाई एवं अस्थाई खाद्य प्रतिष्ठानों एवं कोल्ड्रिंक्स स्टोरेज (कम्पनी डिपो) का निरीक्षण किया गया। कुल 28 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा अनियमताओं के कारण 07 खाद्य कारोबारी कर्ताओं को नोटिस दिया गया है। मौके पर एक्पापरी तिथि वाली स्लाइस, स्टिंग, फैन्टा, लिमका, कोल्डड्रिंक्स की कुल 118 बोतलो को को मौके से हटवाकर कर नष्ट करवाया गया। स्लाइस, क्रीमवेल केसर बादाम मिल्कशेक तथा स्टिंग इनर्जी ड्रिंक के 03 नमूने लिये गजे जिन्हे जांच हेतु राजकीय खाद्य प्रयोगशाला रुद्र‌पुर भेजा गया है।
 उन्होंने अवगत कराया कि ऊँचापुल ज्वालापुर हरिद्वार स्थित कम्पनी के ड्रिस्ट्रीव्यूटर सेंटर निर्मल इन्टरप्राइजेज का निरीक्षण किया गया मौके पर खाद्य पदार्थो को सीधे जमीन पर रखा जाना पाया गया, दीवारें एवं फर्श कच्ची पायी गयी, तथा मौके पर अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर स्टोरेज मालिक को नोटिस जारी कर 03 दिन के अन्दर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश निर्गत किये गये। इसके अलावा कम्पनी डिस्ट्रीब्यूटर को हरिद्वार क्षेत्र में एएक्सपायरी हो चुकी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को तुरंत बाजार से हटवाने के निर्देश दिये गये तथा इसकी रिपोर्ट विभाग को 03दिन के अद‌र प्रस्तुत करने का आदेश निर्गत किये गये।

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